Link Aadhaar Card with PAN Card

Link Aadhaar Card with PAN Card – आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करें, पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप

नमस्कार दोस्तों! यदि आपका पैन कार्ड अभी तक आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ है, तो इसे जल्द से जल्द लिंक कराना आवश्यक है। सरकार ने पैन और आधार लिंकिंग अनिवार्य कर दी है, और समय पर इसे न करने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, जिससे वित्तीय लेनदेन में परेशानी हो सकती है। इस लेख में हम आपको पैन कार्ड को आधार से ऑनलाइन लिंक करने की पूरी प्रक्रिया बताएंगे और लिंकिंग स्टेटस चेक करने का तरीका भी समझाएंगे।

पैन कार्ड को आधार से लिंक करना क्यों जरूरी है?

  • सरकार ने पैन-आधार लिंकिंग अनिवार्य कर दी है।

  • लिंक न होने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है।

  • वित्तीय लेनदेन और आईटीआर फाइलिंग में समस्या हो सकती है।

  • ₹1,000 की लेट फीस के साथ लिंकिंग करानी होगी।

पैन कार्ड को आधार से ऑनलाइन लिंक करने की प्रक्रिया

1. इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल खोलें

  • अपने मोबाइल/लैपटॉप पर Income Tax e-Filing Portal (https://www.incometax.gov.in) खोलें।

  • Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करें।

  • अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें और लिंकिंग स्टेटस चेक करें

2. आधार लिंक करने की प्रक्रिया

  • Link Aadhaar’ विकल्प पर जाएं।

  • अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें

  • ‘Continue’ बटन पर क्लिक करें।

3. लिंकिंग शुल्क का भुगतान करें

सरकार ने देरी से लिंकिंग के लिए ₹1,000 का शुल्क निर्धारित किया है। भुगतान ऐसे करें:

  • I Pay Tax’ पर क्लिक करें।

  • पैन नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें

  • Proceed’ पर क्लिक करें।

  • Fee for delayed linking of PAN with Aadhaar’ विकल्प चुनें।

  • नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से भुगतान करें

  • पावती रसीद डाउनलोड करें

4. आधार को पैन से अंतिम रूप से लिंक करें

  • फिर से Income Tax e-Filing Portal पर जाएं।

  • Link Aadhaar’ पर क्लिक करें और Validate करें।

  • OTP दर्ज करके प्रक्रिया पूरी करें

पैन-आधार लिंकिंग की पुष्टि कैसे करें?

  • 48 घंटे बाद पोर्टल पर ‘Link Aadhaar Status’ चेक करें

  • अगर पैन-आधार सफलतापूर्वक लिंक हो गया है, तो स्टेटस में कन्फर्मेशन दिखेगा

पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए महत्वपूर्ण लिंक:

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🌐 आधिकारिक वेबसाइटइनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल